गोंडा, फरवरी 24 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल की कैद और 36 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला 34 साल बाद आया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक ने बताया कि वादी माता प्रसाद ने थाना परसपुर में तहरीर देकर इस संबंध में केस दर्ज कराया था। इसके मुताबिक एक जून 1992 को वह अपने गन्ने के खेत की रखवाली कर रहा था। रात करीब 10:30 बजे आवाज सुनकर टार्च जलाकर देखा तो मुबारक पुत्र मोहम्मद अली व अन्य आरोपी गाली-गलौज करते हुए उसे मारने के लिए दौड़े। शोर मचाने पर नीबर, रामदेव, संचित व सुकई मौके पर आ गए। इस पर आरोपी फायर करते हुए भागे, जिससे नीबर, रामदेव व संचित को चोटें आईं। ग्रामीणों ने मुबारक को पक...
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