बलरामपुर, मई 20 -- बलरामपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम असगर अली ने बुधवार को मुकदमे की सुनाई के दौरान 33 वर्ष पुराने लकड़ी चोरी के मामले में आरोपी को ने दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 33 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा मिली है। मामला 22 मार्च 1993 का है, जब अभियुक्त आशाराम पुत्र छेदी निवासी अमरहवा के खिलाफ देहात कोतवाली में लकड़ी चोरी किए जाने के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक एसआर आजाद ने की और आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। यह भी पढ़ें- 33 साल पुराने लकड़ी चोरी के मामले में दोषी को सजा विचारण के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी विनय कुमार वर्मा, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल बृजानंद सिंह एवं कोतवाली देहात की पुलिस क...