33 साल पुराने नवजात शिशु अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
श्रावस्ती, जून 29 -- श्रावस्ती,संवाददाता। जनपद में गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत 33 वर्ष पुराने नवजात शिशु अपहरण मामले में न्यायालय ने दोषी दंपती को सजा सुनाई है।पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी के क्रम में थाना इकौना में वर्ष 1993 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त बेलभद्दर पुत्र अमरचंद एवं उनकी पत्नी सुशीला निवासी इटवरिया थाना इकौना को न्यायालय ने दोषी ठहराया है।अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) श्रावस्ती पुष्पेंद्र सिंह ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा प्रत्येक को दो हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। पुलिस विभाग के अनुसार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नवजात शिशु के अपहरण का आरोप सिद्ध हो...
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