उन्नाव, अगस्त 4 -- उन्नाव। पुरवा न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) की अदालत ने आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मामले में आरोपित कल्लू सिंह निवासी अहेसा थाना मौरावां को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपित को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला साल 1995 में मौरावां थाना में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था।

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