उरई, मार्च 19 -- उरई। 31 वर्ष पुराने चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी सजा निलंबन और जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय ने मामले की गंभीरता, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। आपराधिक अपील संख्या 8800/2025 में 16 मार्च 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे 19 मार्च को सुनाया गया। फिलहाल उनको उरई जेल में ही रहना होगा। अधिवक्ता कार्मेंद्र श्रीवास्तव ने बताया बीते वर्ष 1994 का है। चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा वैध गांव निवासी रामकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 30 मई 1994 को वह अपने कोठी वाले...
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