बक्सर, अक्टूबर 6 -- प्रोत्साहन योजना बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी किया आदेश बक्सर, निज प्रतिनिधि। होल्डिंग टैक्स के ब्याज और जुर्माने से परेशान स्थानीय नगरवासियों के लिए राहत की खबर है। वे अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मार्च 2026 तक बगैर ब्याज और जुर्माने का कर सकते हैं। इसे लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने दो दिन पहले अधिसूचना जारी कर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू किया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक व संस्थागत संपत्ति धारक अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर सकते हैं। इससे उन्हें ब्याज और जुर्माने से छूट मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए बक्सर नगर परिषद की ...
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