सहारनपुर, मार्च 29 -- सहारनपुर। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर 31 मार्च तक नगर निगम का हाउस टैक्स विभाग जनता की सुविधा के लिए लगातार खुलेगा। रविवार के दिन भी इसे खोला जाएगा। उन्होंने बताया जिन भवन स्वामियों को नोटिस या जीआईएस बिल या कुर्की नोटिस आदि पर आपत्ति है वे नगर निगम पहुंचकर स्वतः कर निर्धारण फॉर्म भरकर आपत्ति दर्ज कराते हुए निस्तारण कराएं तथा बिल जमा कराएं। 31 मार्च तक जमा कराये जाने वाले बिलों पर 20 प्रतिशत छूट का लाभ भवन स्वामियों को मिलेगा। कर अधीक्षक ने बताया 31 मार्च के बाद बकायेदारों को कुर्की, भवन सील करने की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 31 मार्च के बाद 20 प्रतिशत की छूट भी नहीं मिलेगी और बकाया बिल पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देय होगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीए...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.