बरेली, जनवरी 13 -- बरेली। उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वतः रोजगार योजना, अनुविनि योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिला प्रबंधक सुधांशु शेखर ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) के अंतर्गत धनराशि जमा करने पर दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। बकायेदारों से मूलधन तथा साधारण ब्याज से वसूली की जायेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.