बदायूं, दिसम्बर 13 -- बदायूं। सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ के निर्देश के क्रम में जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों ने चार वर्ष या उससे अधिक अवधि से अपना श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया है वह 31 दिसंबर तक करा लें। ऐसा नहीं कराया तो उनके पंजीयन को निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ भी नहीं मिलेगा।

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