31 तक दाखिल करें रिर्टन, नहीं तो जुर्माना
बदायूं, अगस्त 25 -- जिन आयकर दाताओं ने वर्ष 2026-27 की फाइल अब तक रिर्टन नहीं की है, वह 31 अगस्त तक कर दें, इसके बाद रिर्टन दाखिल करने पर पांच हजार का अर्थदंड लगेगा। आयकर विभाग की ओर से समय से करदाताओं से फाइल रिर्टन करने की अपील की गयी है। वर्ष 2026-27 की फाइल रिर्टन करने में महज सात दिन बचे हैं, ऐसे में जो आयकरदाता अब तक फाइल रिर्टन नहीं कर पाये हैं, वह अपने सीए के माध्यम से 31 अगस्त तक फाइल रिर्टन अवश्य कर दें, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वह पांच हजार के अर्थदंड के साथ फाइल रिर्टन कर पायेंगे। पांच लाख से अधिक आय होने पर पांच हजार का अर्थदंड रखा गया है, वहीं पांच लाख तक होने पर एक हजार की लेट फीस चुकानी पड़ेगी। आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2026-27 की फाइल रिर्टन की अवधि 31 अगस्त है, इसके बाद फाइल रिर्टन पर पेनाल्टी भरनी होगी,...
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