31 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर निरस्त हो सकता है राशन कार्ड
हल्द्वानी, अगस्त 6 -- भूपेश कन्नौजिया हल्द्वानी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य योजना के तहत राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी 31 अगस्त पूरी करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर राशन कार्ड या संबंधित यूनिट निरस्त की जा सकती है।जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार वर्मन ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सभी पात्र राशन कार्डधारकों के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी अनिवार्य है। खाद्य विभाग के निरीक्षक राहुल डांगी ने बताया कि ई-केवाईसी की सुविधा जिले की सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानों पर उपलब्ध ई-पॉस मशीनों के माध्यम से दी जा रही है। यह भी पढ़ें- Nainital News: 31 अगस्त तक मोबाइल ऐप से कराएं ई-केवाईसी इसके अलावा प्ले स्टोर पर उपलब्ध 'मेरा ई-केवाईसी' मोबाइल ऐप के जर...
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