बेगुसराय, दिसम्बर 30 -- गढ़पुरा, एक संवाददाता। आयकर विभाग ने पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि पैन-आधार लिंक नहीं कराया गया तो करदाताओं को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर आयकर रिटर्न के रिफंड पर पड़ेगा। क्योंकि बिना लिंक पैन के रिफंड की राशि रोकी जा सकती है। आयकर विभाग के अनुसार पैन-आधार लिंकिंग का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। समय सीमा बढ़ाने के बाद अब अंतिम अवसर दिया गया है। सीएससी संचालक मो. समीद ने बताया कि पैन-आधार लिंक कराने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या एसएमएस के माध्यम से यह कार्य स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आधार और पैन में नाम और जन्मतिथि का ...