31 जुलाई निकल गई? फिर भी ITR भर सकते हैं, बस जान लें ये नई तारीखें
नई दिल्ली, अगस्त 2 -- अगर आपने 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हर टैक्सपेयर के लिए एक ही आखिरी तारीख नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने का नया कैलेंडर लागू हो गया है। अब अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय की गई है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी कैटेगरी कौन-सी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- 10 कंपनियां कल शेयर बाजार में ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड, देखें पूरी लिस्ट यह भी पढ़ें- Voda-आइडिया के शेयर पर सोमवार को रहेगी नजर, आपका है दांव?31 जुलाई की डेडलाइन किन लोगों के लिए थी? 31 जुलाई की आखिरी तारीख केवल उन लोगों के लिए थी, जिनकी आय मुख्य रूप से सैलरी, पेंशन या अन्य सामान्य स्रोतो...
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