31 जुलाई नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख! जान लें नई डेडलाइन
नई दिल्ली, जून 30 -- Income Tax Return 2026 Deadline: क्या आप भी हर साल 31 जुलाई को डेडलाइन मानकर बिना सोचे-समझे रिटर्न फाइल कर देते हैं? अगर हां, तो पहले नई डेडलाइन जरूर चेक कर लें। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की इनकम यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने ITR फाइल करने की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख नहीं होगी, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौनसा ITR फॉर्म भर रहे हैं।इन टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 है डेडलाइन सैलरी पाने वाले कर्मचारी, पेंशनर्स और ITR-1 या ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख पहले की तरह 31 जुलाई 2026 ही रहेगी। इसमें वह लोग यानी टैक्सपेयर्स शामिल हैं जिनकी इनकम में सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन या एक-2 प्रॉपर्टी की सेल परचेज शामिल ...
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