ललितपुर, जुलाई 2 -- ललितपुर। एक जुलाई से आगामी 31 अगस्त तक जनपद के सभी बांधों, तालाबों, जलाशयों, नदियों और नालों पर होने वाले मछली के शिकार को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस समयावधि में मछली की बिक्री पर भी रोक रहेगी। जिलाधिकारी की ओर से जारी इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गयी। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा एक के अन्तर्गत व शासनादेशों के क्रम में जनपद के समस्त तालाबों, जलाशयों, नदियों, नालों व अन्य जलधाराओं पर एक जुलाई से 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहेगा। यह भी पढ़ें- 30 सितंबर तक खनन कार्य पर पूरी तरह से रोक कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा, व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नही...