लखनऊ, मार्च 25 -- यूपी में वर्ष 1996 के चुनाव में मतदान के दौरान मतदान अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों से मारपीट के एक मामले में तत्कालीन सपा प्रत्याशी राज बब्बर को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने स्वीकार करते हुए राजबब्बर को आरोपों से बरी कर निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। बुधवार को पूर्व सांसद राज बब्बर अपरान्ह करीब 2 बजे कोर्ट में हाजिर हुए। शाम लगभग 5:30 बजे अदालत ने कांग्रेस नेता राज बब्बर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनको निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की कैद और 6500 रुपए के जुर्माने की सजा को समाप्त कर दिया। राजबब्बर को 7 जुलाई 2022 को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में 6 महीने की कैद...