जमशेदपुर, जुलाई 28 -- जमशेदपुर। 30 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवांगी प्रिया की अदालत ने बिल्डर राजीव सेन गुप्ता और उनकी कंपनी बिग डोर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आशियाना एनक्लेव, एमजीएम) को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपितों को बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।मामला बिष्टुपुर निवासी अरुण कुमार छाबड़ा द्वारा दायर परिवाद से संबंधित था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राजीव सेन गुप्ता ने उनसे 30 लाख रुपये उधार लिए थे और भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत (बाउंस) हो गया। इसके बाद 19 अक्टूबर 2023 को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य और दलीलें पेश की...