बलिया, मई 12 -- बलिया, संवाददाता। प्रदेश सरकार की ओर से सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण देने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम में आवेदकों को बैंक से लोन पांच दिन में 30 घंटे के आनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास किए जाने के बाद ही मिल सकेगा। प्रशिक्षण के लिए सरकार की ओर से प्रदेश में तीन संस्थानों को नामित किया गया है। इसमें समाधान समिति, यूपीआईकान और उद्यमिता विकास संस्थान शामिल हैं। सभी को 25-25 जिलों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। इन संस्थानों के विशेषज्ञों ऑनलाइन खास ट्रेनिंग देंगे, इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें पास होने के बाद प्रमाणपत्र आनलाइन ही बैंक को भेज दिया जायेगा और बैंक द्वारा आवेदक के खाते में ऋण ट्रांसफर हो कर दिया जायेगा। कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए विभाग ने फेस रिक्ग्नीशन प्रणाली शुरू की है। वर्तमान ...