प्रयागराज, अगस्त 17 -- प्रयागराज विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईस्कूल सोसायटी से जुड़े करीब 3.84 करोड़ रुपये की धनराशि के कथित गबन और हेराफेरी के मामले में अदालत ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आरिफ निसामुद्दीन खान की अदालत ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट निरस्त करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को मामले की दोबारा गहराई से जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामला थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमा से जुड़ा है। इसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रकरण में डेविड ए. ल्यूक की ओर से पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दाखिल की गई थी। आरोपों में मॉरिस एडगर दान, एचआर मल, रेव्ह. डेनियल सुभान व अन्य का उल्लेख है。

अंतिम रिपोर्ट निरस्त, थानाध्यक्ष को जांच ...