3.5 करोड़ लेने के आरोपी सौरभ की जमानत खारिज
रांची, जुलाई 22 -- रांची, संवाददाता। हजारीबाग कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त सौरभ सिंह की जमानत याचिका सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने 20 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सौरभ सिंह को सीआईडी की विशेष जांच टीम ने 4 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में छठा गिरफ्तार आरोपी है। सीआईडी के अनुसार सौरभ, पूर्व में गिरफ्तार आरोपी रजनीश सिंह उर्फ पंकज सिंह का रिश्तेदार है। उसके बैंक खाते में हजारीबाग पुलिस के सरकारी खाते से करीब 3.5 करोड़ रुपये स्थानांतरित किया गया था। यह भी पढ़ें- दो आरोपियों की अग्रिम जमानत पर आदेश 25 को
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