3.19 किलो अफीम तस्करी में तीनों को 15-15 साल की सजा
रांची, अगस्त 31 -- रांची, विशेष संवाददाता। न्यायायुक्त सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने 3.190 किलो अफीम तस्करी के मामले में सोमवार को तीनों आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अदालत के समक्ष सात गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और एनसीबी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने तीनों को 15-15 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एनसीबी रांची सब-जोन ने 9 जुलाई 2021 को ओरमांझी टोल प्लाजा के पास गुप्त सूचना के आ...
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