हापुड़, मार्च 25 -- धौलाना तहसील क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि की धारा 80 नहीं की जाती हैं। जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि का उपयोग उपयोग में नहीं लाई जा पा रही है। पिछले दो वर्षों की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 467 फाइलों को निरस्त कर दिया गया। तहसील के 67 गांव में ग्रेटर नोएओडा प्राधिकरण है जबकि तीन से ज्यादा गांव में जीडीए और हापुड़ जिले का एचपीडीए का दखल है। परंतु प्रदेश सरकार की कैबिनेट में हुए धारा 80 के फैसले के बाद धौलाना तहसील क्षेत्र में विकास के पंख लग जाएंगे।पिछले दिनों पूर्व सांसद गाजियाबाद रमेश चंद तोमर ने दावा किया था कि धौलाना तहसील क्षेत्र के 67 गांवों की भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिसूचित कर दी गई है। इन गांवों की भूमि पर यदि उद्योग लगाने को सोचना भी जाता है तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स...