नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की याचिका पर कड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे सलमान खान के पर्सनालिटी राइट की रक्षा के लिए 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करें। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली शिकायत पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि वह मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करेंगी। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सलमान खान की याचिका को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत शिकायत मानकर तीन दिनों ...