भागलपुर, सितम्बर 29 -- भागलपुर। वर्ष 1997 में मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में हुए एक चोरी के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त सुनील तांती उर्फ सुनील शर्मा को एक वर्ष आठ माह कारावास की सजा दी है। अभियुक्त को धारा 414 के तहत एक वर्ष आठ माह सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा दी है। न्यायालय की सुनवाई में अभियोजन संचालन अभियोजक पदाधिकारी मनीष कुमार कर रहे थे।

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