नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्थिति की स्पष्ट नोटिस जारी होने का अर्थ नाम मतदाता सूची से हटना नहीं, जवाब और दस्तावेज देने का पूरा अवसर यह भी पढ़ें- दिल्ली के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का मौका; कब लगेंगे कैंप? नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता यह भी पढ़ें- नोटिस जारी होने का मतलब मतदाता सूची नाम हटाया जाना नहीं है: सीईओस्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची और मतदाताओं को दिए गए नोटिसों को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अपना पक्ष...