बहराइच, अगस्त 22 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय / पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद न्यायालय पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने 28 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वादी मुकदमा राजितराम पुत्र शारदा प्रसाद मिश्र निवासी सिकन्दरपुर थाना हरदी ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी थी कि वर्ष 1990 से चली आ रही पुरानी पारिवारिक रंजिश के कारण 19.09.1998 को दोपहर लगभग 2:30 बजे जब उनके भाई महानन्द मिश्र घर के बरामदे में तखत पर लेटे थे, तभी अभियुक्त अंगद शुक्ला हाथ में फरसा लेकर वहां आया और उनकी गर्दन पर फरसा से वार कर उनकी हत्या कर दी । घटना के समय महानन्द का भतीजा पास में बैठा था, जिसके चिल्लाने पर वादी, उनकी भाभी तथा अन्य लोग मौके पर पहुंचे और अंगद को हत...