रायबरेली, जुलाई 8 -- रायबरेली, संवाददाता। पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण मिले इसको लेकर उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत काम किया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं के साथ उनको मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में कहीं आरक्षण कम तो नहीं दिया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से गठित आयोग प्रत्येक जनपद में पिछड़े वर्ग के लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके यह जानन...