लखीसराय, अगस्त 21 -- लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। व्यवहार न्यायालय लखीसराय में 27 वर्ष पुराने हत्या के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए अलग-अलग सजा सुनाई। अदालत ने हुलास मांझी को तीन वर्ष के साधारण कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा बौनू मांझी को छह वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा ने बताया कि मामला सेशन संख्या 76/2000 सह हलसी थाना कांड संख्या 19/1999 से संबंधित है। घटना 18 मार्च 1999 की सुबह की है। सूचक रामचरित्र मांझी अपने परिजनों के साथ घर के आंगन में बैठा था। इसी दौरान हुलास मांझी, शिवकुमार मांझी, उदय मांझी और बौनू मांझी...