गोपालगंज, जनवरी 28 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश तीन विभा द्विवेदी की कोर्ट ने 27 वर्ष पुराने मुखिया हत्याकांड में चार आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 -20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा और बचाव पक्ष से अधिवक्ता वैद्यनाथ मिश्र की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद चारों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। सजा प्राप्त करने वालों में विजयीपुर थाने के नवकागांव के पहवारी शर्मा व विनोद राम और बभनौली के जयप्रकाश भगत व सुनील कमकर शामिल हैं। बताया जाता है कि विजयीपुर थाने के नवकागांव निवासी और पंचायत के मुखिया मंगल सिंह छह जनवरी 1999 को पेंशन का पैसा बंटवा कर विजयीपुर ब्लॉक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हरदिया नाला के प...