रांची, सितम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 26 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में मृतक के परिवार को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने मंगलवार को मुआवजे की राशि 10.60 लाख से बढ़ाकर 32.72 लाख रुपये कर दी। अदालत ने 28 अगस्त को मामले में सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि हादसे के लिए मृतक को जिम्मेदार ठहराने का कोई आधार नहीं है। ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ था। अदालत ने मुआवजे में मृतक की आश्रित पत्नी और चार बेटियों को बराबर हिस्सा देने का निर्देश दिया है। मामला 19 जून 2000 का है। रांची से जमशेदपुर जा रही मारुति कार को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में कार चला रहे बिमल लकड़ा की मौके पर ही मौत हो गई थी। निचली अदालत ने दोनों वाहनों के चालकों की 60:40 अनु...