जमशेदपुर, जुलाई 14 -- पूर्वी सिंहभूम की शराब दुकानें एक सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए 256 करोड़, 4 लाख, 60 हजार 699 रुपये में नीलाम होंगी। उत्पाद आयुक्त ने जिले का कोटा निर्धारित कर दिया है। रविवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। पड़ोसी सरायकेला-खरसावां जिला का कोटा 99 करोड़, 30 लाख, 83 हजार 365 रुपये, जबकि पश्चिमी सिंहभूम का कोटा 94 करोड़ 52 लाख 25 हजार रुपये तय किया गया है। उत्पाद आयुक्त ने कोल्हान के इन तीन सहित पूरे राज्य के सभी 24 जिलों का कोटा निर्धारित कर दिया है। राजस्व कोटा तो निर्धारित कर दिया गया है, पर विदेशी शराब व कंपोजिट शराब दुकानों की संख्या तय करने की जिम्मेदारी उपायुक्त को सौंपी गई है। इसमें सहायक उत्पाद आयुक्त उनकी मदद करेंगे। पूर्वी सिंहभूम में वर्तमान में 110 दुकानों का कोटा है। इनमें से 109 दुकानें संचालि...