वाराणसी, अगस्त 17 -- वाराणसी। बीएचयू स्थित बिरला छात्रावास के गेट पर छात्र पर पिस्टल से जानलेवा हमला करने के मामले में बिहार के रोहतास निवासी 25 हजार के इनामी और बीएचयू के छात्र नेता क्षितिज उपाध्याय को कोर्ट से जमानत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सोमवार को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार बीएचयू के बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बीते 21 फरवरी को रोशन अपने साथी विशाल के साथ बिरला छात्रावास के गेट पर खड़ा था। उसी दौरान बाइक से तीन युवक-पीयूष कुमार तिवारी निवासी सासाराम, ऋषभ और तपस आए। उन्होंने जान से मारने की नियत से रोशन पर पिस्टल से चार गोलियां चलाई। आरोप था कि निष्काषित...