बुलंदशहर, सितम्बर 26 -- जिला उपभोक्ता आयोग ने करीब 25 वर्ष पुराने शेयर निवेश के मामले में मैसर्स कि-फार्मा लिमिटेड, नई दिल्ली को परिवादी लाज शर्मा की निवेशित धनराशि ब्याज समेत वापस करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कंपनी की ओर से सेवा में कमी, लापरवाही और अनुचित व्यापार पद्धति अपनाए जाने को माना है। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि नगर के मोहल्ला शीतलगंज निवासी लाज शर्मा ने 10 जून 1995 को 2500 शेयर 10 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदने के लिए 25,750 रुपये मैसर्स कि-फार्मा लिमिटेड के कॉल मनी अकाउंट में जमा किए थे। कंपनी की ओर से शेयरों को लेकर बाजार में निर्गम लाने और धनराशि सुरक्षित होने का आश्वासन दिया जाता रहा। इसके बाद काफी समय तक परिवादी कंपनी की कार्रवाई का इंतजार करती रहीं। बाद में लाज शर्मा ने 5 और 2...