गाज़ियाबाद, जनवरी 20 -- गाजियाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के 25 साल पुराने मारपीट, गाली-गलौज, घर में घुसकर हमला करने और जान से मारने की धमकी के मामले में अदालत ने आरोपी इरफान उर्फ भगत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1 नेहा बनौधिया ने सुनाया। अदालत के अनुसार वादी शौकत कुरैशी ने वर्ष 2000 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 अगस्त 2000 की रात आरोपी इरफान ने पहले उनके साथ रास्ते में गाली-गलौज कर मारपीट की और बाद में हथियार लेकर घर में घुसकर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान वादी, घायल और साक्षी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद माना कि अभियोजन आरोपों को साबित नहीं कर सका। ...