लखनऊ, अप्रैल 3 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। बाराबंकी से लाकर अवैध रूप से अफीम का व्यापार करने के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा हुई है। दोषी अनिल कुमार वर्मा को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने यह सजा सुनाई है। 23 जून 2001 को थाना गोमती नगर की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाराबंकी से नाजायज अफीम लाकर डिगडिगा चौराहे के पास बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस ने छापा मारकर मौके से आरोपी को 1 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था।

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