25 जुलाई तक ''साथी पोर्टल'' पर पंजीकरण नहीं, तो लाइसेंस होगा रद्द
अलीगढ़, जुलाई 20 -- अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। सभी बीज उत्पादकों, थोक और फुटकर बीज विक्रेताओं को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ''साथी पोर्टल'' पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न करने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 25 जुलाई तक पंजीकरण नहीं कराने वाले व्यवसायियों के लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किए जाएंगे। साथी पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन से लेकर किसान तक पहुंचने वाली पूरी सप्लाई चेन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे बीजों की खरीद-बिक्री और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। साथ ही नकली, अधोमानक और अवैध स्रोतों से बाजार में पहुंचने वाले बीजों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। यह भी पढ़ें- ऑनलाइन देखा जा सकेगा फसलों के बीज का विवरण पंजीकरण की प्र...
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