सुल्तानपुर, फरवरी 25 -- सुलतानपुर, संवाददाता। गाड़ी लूटकर ड्राइवर और क्लीनर की हत्या करने के 24 साल पुराने मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश निशा सिंह ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर निवासी राकेश ने 24 जनवरी 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें महिंद्रा कार को शादी देखने के लिए बुक कराया गया था। आरोप था कि जगदीशपुर टैक्सी स्टैंड से वाहन चालक इस्लाम और क्लीनर अशोक सिंह गाड़ी लेकर निकले तो रास्ते में गाड़ी लूट कर दोनों की हत्या कर दी गई और शव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बाईपास के किनारे फेंक दिया गया। मामले में अयोध्या जिले के निवासी अजय उपाध्याय, और डॉ. वासुदेव यादव के खिलाफ ट्रायल चल रहा था जिनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट...
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