जमशेदपुर, सितम्बर 21 -- झारखंड हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने पोटका सड़क दुर्घटना मामले में टैंकर चालक अनिल सिंह उर्फ अनिल कुमार सिंह की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने जमशेदपुर की निचली अदालत और अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी को सुनाई गई दो वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने जमानत पर बाहर चल रहे प्रार्थी के बेल बांड को रद्द करते हुए उसे दो महीने के भीतर संबंधित निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में सरेंडर नहीं करने पर ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार उसके खिलाफ आवश्यक सख्त कार्रवाई करे। मामला 5 नवंबर 2002 का है। जमशेदपुर के पोटका थाने में दर्ज मामले के अनुसार, टैंकर...