सीतामढ़ी, दिसम्बर 22 -- सीतामढ़ी। जिले में पिछले दो दिनों से जारी भीषण ठंड व शीतलहरी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों (प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों व कोचिंग संस्थानों सहित) में 12वीं कक्षा तक के शैक्षणिक गतिविधियों को 22 से 24 दिसंबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला दंडाधिकारी सह प्रभारी डीएम ने दिया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि संबंधित संस्थान उक्त अवधि में शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित रखेंगे। उन्होंने कहा है क्रिप्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं का संचालन प्रतिबंधित आदेश से मुक्त रहेगा। इसकी सूचना एसपी, डीडीसी समेत सभी एसडीओ, थानाध्यक्षों व संबंधित विभागीय अधिकारियों को दी गई...