औरैया, जुलाई 13 -- होटलों में चेक-इन और चेक-आउट की मौजूदा व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं के अधिकारों पर सवाल उठने लगे हैं। देर रात या तड़के होटल में चेक-इन करने वाले यात्रियों से पूरे दिन का किराया लेने के बावजूद अगले दिन सुबह 11 या 12 बजे तक कमरा खाली कराने की व्यवस्था को लेकर जिला उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता संजीव पाण्डेय ने इसे उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल बताया है। उनका कहना है कि कुछ घंटों की अतिरिक्त अवधि के लिए पूरे दिन का अतिरिक्त किराया वसूलना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता संजीव पाण्डेय ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश होटल एक निश्चित चेक-आउट समय निर्धारित करते हैं। यह भी पढ़ें- RBI का नया लोकपाल स्कीम 2026: अगर यहां कर दिया कंप्लेन तो बैंक मैनेजर की उड़ जाएगी नींद ऐसे में यदि कोई यात्री ट्रेन या विमान की देरी अथवा अन्य कारणों से देर रात हो...