उरई, जुलाई 8 -- क्रासर - 22 साल बाद जुर्म कबूला, हां मेरे पास थी बिना लाइसेंस राइफल - अपर जज ने लगाया 1500 सौ रुपये का अर्थदंड, जमा न करने पर एक माह का कारावास - वर्ष 2003 में एक राइफल और चार कारतूस रखने के जुर्म में पुलिस ने भेजा था जेल कोंच। संवाददाता 22 साल की लंबी सुनबाई के बाद आखिरकार एक आर्म्स एक्ट के आरोपी ने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल किया। बोला हां साहब मेरे पास बिना लाइसेंस की राइफल और कारतूस थे। अपर जज मोहम्मद फरहान ने आरोपी को जुर्म कबूल करने पर अर्थदंड लगाया। अर्थदंड और जुर्माना अदा न करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2003 में कोतवाली कोंच में तैनात उपनिरीक्षक राजकुमार ने मानसिंह निवासी मुरिया थाना भांडेर मध्यप्रदेश को एक बिना लाइसेंस की राइफल और चार कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मुकदमे की विवेच...