22 साल पुराने मामले में रुकी पेंशन-ग्रेच्युटी को हाईकोर्ट से मिली मंजूरी, 2023 में दर्ज हुआ था केस
प्रयागराज, अगस्त 20 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के कुंवर सिंह की पेंशन और ग्रेच्युटी बहाल करने का आदेश दिया है, जो पिछले सात साल से रोकी गई थी। याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर का कहना था कि कुंवर सिंह के खिलाफ 2003 में केस क्राइम नंबर 174 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 18 जून 2003 को अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल कर दी थी, जिसमें उन्हें दोषमुक्त बताया गया था। इसके बावजूद 16 सितंबर 2019 के आदेश से उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी गई, यह कहते हुए कि आपराधिक मामले के निपटारे के बाद ही ग्रेच्युटी दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल हुई थी या अदालत ने उसे ...
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