मुंगेर, दिसम्बर 11 -- मुंगेर, एक संवाददाता। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय की अदालत ने 22 वर्ष पुराने हत्या मामले में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याणचक चांय टोला निवासी 60 वर्षीय सच्चिदा मंडल उर्फ मास्टर उर्फ शकीरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने बहस में भाग लिया। करीब दो दशक पुराने इस मामले में अदालत का फैसला पीड़ित परिवार को न्याय देने के साथ-साथ यह संदेश भी देता है कि, अपराध चाहे जितना पुराना क्यों न हो, कानून से बच पाना संभव नहीं। क्या थी घटना: घटना 15 अगस्त 2003 की है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के चांय टोला...