मुंगेर, दिसम्बर 7 -- 22 वर्ष पुराने हत्या कांड में नामजद सच्चिदा मंडल दोषी करार, 22 वर्ष पुराने हत्या कांड में नामजद सच्चिदा मंडल दोषी करार, पुरबसराय स्टेशन पर वर्ष- 2003 में की गई थी शंभू मंडल की हत्या मुंगेर, एक संवाददाता। 22 वर्ष पुराने हत्या कांड में अदालत ने आरोपी सच्चिदा मंडल उर्फ मास्टर उर्फ शकीरवा को दोषी करार दिया है। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को हत्या तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं में दोषी ठहराया। दोषी सच्चिदा मंडल बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याणचक, चाई टोला का निवासी है। क्या है मामला: यह घटना 15 अगस्त 2003 की है। चाईं टोला निवासी शंभू मंडल अपनी पत्नी और भतीजे के साथ सब्जी बेचने पुरबसराय आए थे। सब्जी बेचने के बाद वह पुरबसराय रेल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.