हमीरपुर, मार्च 18 -- हमीरपुर, संवाददाता। 21 साल पूर्व लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर दलित परिवार को घर में घुसकर पीटने वाले चार हमलावरों को दोष साबित होने पर पांच-पांच साल की सजा और कुल 72 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि थाना मझगवां के टोलारावत गांव निवासी रमेश के ऊपर गांव के चुल्ला हरिश्चंद्र, बालादीन, दीनदयाल और पूरन ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर हमला किया था। जिसमें रमेश गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस प्रकरण की रिपोर्ट 10 मई 2007 को मझगवां थाने में दर्ज हुई थी। बुधवार को न्यायालय एससी/एसटी एक्ट रनवीर सिंह की कोर्ट द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को दोषी मानते हुए चुल्ला हरिश्चंद्र, बालादीन और दीनदयाल को 5-5 साल की सजा और 22-22 हजार रुपए का जुर्माना, चौथे आरोपी पूरन को भी पांच साल की स...