वाराणसी, जून 3 -- वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। चौक थाना क्षेत्र में वर्ष 2005 में हुए सांप्रदायिक तनाव, पथराव और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बहुचर्चित मामले में अदालत ने 14 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 2 सितंबर 2005 को ज्ञानवापी मस्जिद के निकट एक युवक की मौत की अफवाह फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझाने का प्रयास किया। आरोप था कि उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, सड़क पर उपद्रव किया तथा वाहनों और अन्य लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मामले में चौक थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था。

आरोपियों की पहचान पुलिस ने मोहम्मद एजाज, सलीम, इरफान, शेर अली...