नैनीताल, मई 29 -- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार के उस कदम को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्ध कुंभ को 'कुंभ' के रूप में प्रचारित किया जा राह था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ऐसा केंद्र सरकार से ज्यादा बजट पाने के लिए किया गया है। याचिका में कहा गया था कि इसे 'कुंभ' कहना जनता को गुमराह करना होगा। हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की डिवीजन बेंच ने हालांकि इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर राज्य सरकार के सामने अपनी बात रखने की छूट दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, ऐसे में उसने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी याचिका वापस ले ले। यह भी पढ़ें- एक दू...