नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- सहारनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। जिला पंचायत के खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका आवंटन में हुई कथित धांधली के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 2022 में हुए ठेका आवंटन में गंभीर अनियमितताओं और जिला पंचायत को करीब पौने दो करोड़ रुपये की राजस्व क्षति के मामले में कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत राज, लखनऊ को तलब किया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अधिकारी स्थायी अधिवक्ता को जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित होना होगा। मामला रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम की शिकायत से जुड़ा है। शासन के निर्देश पर हुई जांच में मंडलायुक्त सहारनपुर ने ठेका आवंटन में अनियमितताओं और जि...