नई दिल्ली, जुलाई 10 -- दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के एक मामले में आरोपियों को दी जाने वाली कॉपीज (प्रतियां) तैयार न करके केस में देरी करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और इस बारे में अदालत को जानकारी देने के निर्देश भी उच्च अधिकारियों को दिए। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने 4 जुलाई को कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र (सप्लिमेंट्री चार्जशीट), FSL (फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) की रिपोर्ट और सबूतों से भरी एक पेन ड्राइव जमा की है। अदालत ने कहा, 'हालांकि, जांच अधिकारी (IO) ने आरोपियों को दी जाने वाली प्रतियां तैयार नहीं की हैं। मुझे इस बात को भी ध्यान में होगा कि वह सुबह 10:30 बजे तक अदालत म...