चित्रकूट, जनवरी 11 -- चित्रकूट, संवाददाता। हाईकोर्ट प्रयागराज की ओर से पेंशनभोगियों के खातों में अनाधिकृत रुप से पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया की निकासी के संबंध में सभी जनपदों में जांच करने के आदेश के बाद एक बार फिर खलबली मच गई है। यह आदेश हाईकोर्ट ने कोषागार घोटाले में जिला कारागार में बंद नामजद आरोपित महिला पेंशनर की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को दो दिन पहले दिए थे। जिले में वर्ष 2018 से 30 सितंबर 2025 तक 93 पेंशनरों के खातों में अनियमित भुगतान कर 43 करोड़ 13 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। इस मामले में पेंशनरों के साथ ही चार कोषागार कर्मियों के खिलाफ नामजद मुकदमा 17 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठ कोषाधिकारी ने दर्ज कराया था। पुलिस एसआईटी इस गबन मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही मनी लांड्रिंग की संभावना को...